भोपाल की अदालत ने त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई हिरासत में भेजा: वकील

भोपाल की अदालत ने त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई हिरासत में भेजा: वकील

भोपाल की अदालत ने त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई हिरासत में भेजा: वकील
Modified Date: May 27, 2026 / 06:02 pm IST
Published Date: May 27, 2026 6:02 pm IST

भोपाल, 27 मई (भाषा) पूर्व मॉडल-अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के मामले में भोपाल की एक अदालत ने बुधवार को उसके पति समर्थ सिंह को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। एक वकील ने यह जानकारी दी।

सीबीआई ने सोमवार को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। त्विषा शर्मा 12 मई को यहां अपने ससुराल स्थित घर में कथित तौर पर फांसी पर लटकी मिली थी। सीबीआई ने मध्यप्रदेश पुलिस की प्राथमिकी को दोबारा दर्ज किया है, जिसमें समर्थ सिंह और उनकी मां गिरीबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।

अधिवक्ता अंकुर पांडे ने ‘पीटीआई-वीडियो’ को बताया कि इससे पहले मध्यप्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (एस आई टी) ने समर्थ सिंह को जबलपुर से गिरफ्तार किया था और भोपाल लाया था, जहां मजिस्ट्रेट अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत

पर भेजा था।

उन्होंने कहा कि जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एसआईटी को अब समर्थ सिंह की हिरासत की आवश्यकता नहीं थी।

पांडे के अनुसार इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने उसकी हिरासत मांगी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने समर्थ सिंह को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

उन्होंने कहा कि आरोपी की हिरासत और मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अब सीबीआई को सौंप दिए गए हैं, इसलिए मामले में आगे की जांच यह केंद्रीय एजेंसी ही करेगी।

वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत में बुधवार की कार्यवाही केवल औपचारिकता थी और अब इस मामले से संबंधित आगे की कानूनी कार्यवाही संबंधित सीबीआई अदालत में होगी।

मध्यप्रदेश पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु के लिए दंड), 85 (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 3(5) (सामान्य आशय) के साथ दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों को भी लगाया है। ये धाराएं राज्य पुलिस ने भी लगाई थीं।

भोपाल पुलिस ने त्विषा की मौत के दो दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की थी।

त्विषा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि विवाह के समय दिए गए दहेज से असंतुष्ट ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित करता था। उन्होंने ससुराल पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण 33 वर्षीय पूर्व ‘मिस पुणे’ ने यह कदम उठाया।

हालांकि, त्विषा की सास ने कई मीडिया साक्षात्कारों में उसके इलाज और मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं।

समर्थ सिंह को 10 दिन तक फरार रहने के बाद 22 मई को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था।

इस बीच, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर रविवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों की एक टीम ने भोपाल में त्विषा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। त्विषा के माता-पिता ने स्थानीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली में गंभीर त्रुटियों का आरोप लगाया था।

भाषा दिमो राजकुमार

राजकुमार


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