Anganwadi Workers Arrears Payment Order: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 48 महीने का बकाया पैसा!.. हाईकोर्ट का आदेश, 6 प्रतिशत ब्याज को लेकर भी बड़ा फैसला

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Anganwadi Workers Arrears Payment High Court Order: हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 48 माह का एरियर देने का आदेश दिया, 6 प्रतिशत ब्याज देने से सरकार को राहत।

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  • Publish Date - July 8, 2026 / 02:30 PM IST,
    Updated On - July 8, 2026 / 02:42 PM IST

Anganwadi Workers Arrears Payment Order | Image- IBC24 News File

जबलपुर: मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। (Anganwadi Workers Arrears Payment Order) जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि वर्ष 2019 से 2023 तक के 48 माह का एरियर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए।

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सरकार को भी दी ये राहत

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को वर्ष 2019 से 2023 के बीच की एरियर राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने एरियर के साथ 6 प्रतिशत ब्याज देने के पूर्व आदेश को हटा दिया है, जिससे सरकार को ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा।

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जारी था बकाया राशि को लेकर विवाद

दरअसल, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंशदान कम कर दिया था। (Anganwadi Workers Arrears Payment Order) इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में अपना अंशदान फिर से बहाल कर दिया था। हालांकि वर्ष 2019 से 2023 के बीच की बकाया राशि को लेकर विवाद जारी था।

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