Bhopal Chinese Manja Ban: राजधानी में चाइनीज़ मांझे पर बैन, पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश, पकड़े गए तो होगी कड़ी कार्रवाई, जान लें क्या है नए नियम

Bhopal Chinese Manja Ban: राजधानी में चाइनीज़ मांझे पर बैन, पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश, पकड़े गए तो होगी कड़ी कार्रवाई, जान लें क्या है नए नियम

  • Reported By: Harpreet Kaur

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  • Publish Date - December 24, 2025 / 07:42 AM IST,
    Updated On - December 24, 2025 / 07:42 AM IST

Bhopal Chinese Manja Ban/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • भोपाल में चाइनीज़ मांझे पर बैन
  • भोपाल पुलिस का आदेश
  • पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

भोपाल: Bhopal Chinese Manja Ban मध्यप्रदेश के भोपाल पुलिस ने शहर में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, बेचने और खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (2) के तहत जारी किया है।

भोपाल में चाइनीज़ मांझे पर बैन (Chinese Manja Ban)

अब शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का उपयोग, विक्रय और भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस ने यह कदम पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया है।

Bhopal Chinese Manja Ban हर साल चाइनीज़ मांझे के कारण कई लोग गंभीर हादसों का शिकार होते हैं और कई को जानलेवा चोटें भी आई हैं। प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी तरह के चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल या बिक्री न करें।

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Bhopal Chinese Manjha Ban का आदेश किसने जारी किया?

A1. Bhopal Chinese Manjha Ban का आदेश भोपाल पुलिस के कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (2) के तहत जारी किया है।

Bhopal Chinese Manjha Ban के तहत क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?

A2. Bhopal Chinese Manjha Ban के तहत शहर में चाइनीज़ मांझे का उपयोग, बिक्री और भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

Bhopal Chinese Manjha Ban का उद्देश्य क्या है?

A3. Bhopal Chinese Manjha Ban का उद्देश्य पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और चाइनीज़ मांझे से होने वाले हादसों को रोकना है।