Big Action on Private Schools: राजधानी के कई निजी स्कूलों पर कलेक्टर की कार्रवाई, जुर्माना लगाने के साथ दिए ये आदेश

Big Action on Private Schools: राजधानी के कई निजी स्कूलों पर कलेक्टर की कार्रवाई, जुर्माना लगाने के साथ दिए ये आदेश

Big Action on Private Schools: राजधानी के कई निजी स्कूलों पर कलेक्टर की कार्रवाई, जुर्माना लगाने के साथ दिए ये आदेश

Big Action on Private Schools


Reported By: Harpreet Kaur,
Modified Date: June 27, 2024 / 04:36 pm IST
Published Date: June 27, 2024 4:36 pm IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई अशासकीय डीपीएस स्कूल कोलार रोड भोपाल, शासकीय श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कोलार रोड भोपाल, अशासकीय कैपियन स्कूल भौरी, अशासकीय सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड के खिलाफ की गई है।

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भोपाल कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए फीस अधिनियम का पालन न करने के कारण पालकों से नियम विरूद्ध शुल्क को वापस करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं इन स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है, वहीं स्कूल संचालक भी अपनी ‘अकड़’ दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे अपनी फीस का ब्योरा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। उसके लिए समय सीमा भी 24 जून तय की गई थी।

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बता दें, कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए 25 जनवरी 2018 में फीस रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। सरकार द्वारा काफी समय से विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं की जांच की जा रही है। कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद कई बड़े फर्जीवाड़े का उजागर हुआ। इसके बाद सरकार के द्वारा यह सख्त कार्रवाई की गई हैं।

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