Reported By: Dushyant parashar
,New Rules Ror Illegal Colonies | Image Source | IBC24
भोपाल: New Rules For Illegal Colonies: मध्यप्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियमों को और सख्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नगरपालिका अधिनियम (Municipal Act) में संशोधन किया जा रहा है। इस नए कानून के तहत अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को 10 साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि इस संशोधित कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे एक महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा।
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New Rules For Illegal Colonies: अब अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वालों को 10 साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब फर्म, कंपनी, सोसाइटी, संस्था, प्रमोटर या सरकारी इकाई को भी कॉलोनाइजर की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। किसी भी कॉलोनाइजर को अब प्रदेश स्तर पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वह पूरे प्रदेश में कॉलोनी विकसित कर सकेगा। संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि कॉलोनी को विकसित करने की अनुमति एक तय समय-सीमा के भीतर दी जाए ताकि अनावश्यक देरी न हो।
New Rules For Illegal Colonies: नए नियमों के तहत जुलाई 2021 के बाद विकसित अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सरकारी अधिकारी अवैध कॉलोनी बनने से रोकने में लापरवाही करता है, तो उसे 3 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगर अवैध कॉलोनियों को लेकर शिकायत मिलती है, तो पुलिस को 90 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर अधिकारी तय समय-सीमा में कार्रवाई नहीं करते, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संशोधित कानून में प्रमोटर और ऐसे लोग, जो अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। अब स्थानीय वार्ड पार्षदों को अवैध कॉलोनियों की जानकारी प्रशासन को लिखित में देने का अधिकार दिया जाएगा