आम जनता को आज मिल सकती है बड़ी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगी छूट, लगने जा रही नेशनल लोक अदालत
Lok Adalat in Bhopal: आम जनता को आज मिल सकती है बड़ी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगी छूट, लगने जा रही नेशनल लोक अदालत
Lok Adalat in Bhopal
Property tax Discount bhopal: भोपाल। नगर निगम की जनेशनल लोक अदालत आज शनिवार को राजधानी भोपाल में लगने जा रही है। इस बार निगम ने 20 करेड़ से ज्यादा टैक्स वसूली का टरगेट रखा है। खुद के मकान पर बकाया संपत्ति कर में इस बार सरचार्ज में भी छूट दी जा रही है। 13 अगस्त के बाद उन्हें सरचार्ज में छूट नहीं मिलेगी। निगम ने इस छूट को 3 भागों में बांटा है। सरचार्ज समेत 50 हजार तक के बकाएदारों को 100 फीसदी की छूट मिलेगी, यानी उन्हें सरचार्ज जमा नहीं करना होगा। सरचार्ज समेत एक लाख रूपए के बकाएदारों को 50 फीसदी व इससे ज्यादा पर 35 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके आलावा किसी तरह की प्रापर्टी पर लगने वाले टैक्स मं भी 6 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इधर जिला विधिक सेवा प्रधिकारण के सचिव ने भी पक्षकारों से अपील की है कि पक्षकार अपने राजीनामा योग्य लंबित या यपूर्व वाद प्रीलिचिगेशन प्रकरण को राजीनामा के आधार पर सुलझाएं।

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