IAS Sanskriti Jain News: इस चर्चित महिला IAS की सजा पर रोक! हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सिंगल बैंच ने अवमानना केस में ठहराई गई थीं दोषी

Ads

IAS Sanskriti Jain News: इस चर्चित महिला IAS की सजा पर रोक! हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सिंगल बैंच ने अवमानना केस में ठहराई गई थीं दोषी

  •  
  • Publish Date - February 6, 2026 / 06:09 PM IST,
    Updated On - February 6, 2026 / 06:11 PM IST

IAS Sanskriti Jain News/image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • अदालत ने रोकी सजा
  • कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई टली
  • संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

भोपाल: IAS Sanskriti Jain News: भोपाल नगर निगम की कमिश्नर, आईएएस संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। भोपाल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीज़न बैंच ने सिंगल बैंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें संस्कृति जैन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया था।

संस्कृति जैन की सजा टली (IAS Sanskriti Jain case)

IAS Sanskriti Jain News: सिंगल बैंच की सुनवाई में जस्टिस विशाल मिश्रा आज आईएएस संस्कृति जैन को न्यायालय की अवमानना के आरोप में सज़ा सुनाने वाली थी। लेकिन इससे पहले भोपाल नगर निगम की अपील पर चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, हाईकोर्ट नहीं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने संस्कृति जैन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Bhopal High Court Stay Order)

IAS Sanskriti Jain News: सिंगल बैंच ने यह आदेश भोपाल की मर्लिन बिल्डकॉन कंपनी की याचिका पर दिया था। याचिका में आरोप था कि भोपाल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना बिल्डर के अवैध निर्माण को ज़मींदोज़ कर दिया। बहरहाल सिंगल बैंच द्वारा सज़ा सुनाए जाने से पहले ही चीफ जस्टिस की कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही पर स्थगन लगा दिया। कोर्ट ने इस मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है।

यह भी पढ़ें

"IAS Sanskriti Jain Contempt Case" में क्या हुआ?

"IAS Sanskriti Jain Contempt Case" में भोपाल हाईकोर्ट ने सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगाकर संस्कृति जैन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराए जाने वाले फैसले से राहत दी है।

"Bhopal High Court Stay Order" का कारण क्या था?

"Bhopal High Court Stay Order" का कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में हाईकोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं कर सकती, केवल सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकती है।

"Marlin Buildcon Case Bhopal" में किसने याचिका दायर की थी?

"Marlin Buildcon Case Bhopal" में मर्लिन बिल्डकॉन कंपनी ने याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भोपाल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना उनके अवैध निर्माण को तोड़ दिया।