IAS Sanskriti Jain News/image Source: IBC24
भोपाल: IAS Sanskriti Jain News: भोपाल नगर निगम की कमिश्नर, आईएएस संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। भोपाल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीज़न बैंच ने सिंगल बैंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें संस्कृति जैन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया था।
IAS Sanskriti Jain News: सिंगल बैंच की सुनवाई में जस्टिस विशाल मिश्रा आज आईएएस संस्कृति जैन को न्यायालय की अवमानना के आरोप में सज़ा सुनाने वाली थी। लेकिन इससे पहले भोपाल नगर निगम की अपील पर चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, हाईकोर्ट नहीं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने संस्कृति जैन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी।
IAS Sanskriti Jain News: सिंगल बैंच ने यह आदेश भोपाल की मर्लिन बिल्डकॉन कंपनी की याचिका पर दिया था। याचिका में आरोप था कि भोपाल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना बिल्डर के अवैध निर्माण को ज़मींदोज़ कर दिया। बहरहाल सिंगल बैंच द्वारा सज़ा सुनाए जाने से पहले ही चीफ जस्टिस की कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही पर स्थगन लगा दिया। कोर्ट ने इस मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है।