Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब शहीदों के माता-पिता को भी मिलेगी 50 फीसदी आर्थिक सहायता…
Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब शहीदों के माता-पिता को भी मिलेगी 50 फीसदी आर्थिक सहायता...
Mohan Cabinet Decision: भोपाल। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता खत्म होने के बाद मोहन सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। इसी कड़ी में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। वहीं, कैबिनेट के फैसलों की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक माननीय को मिलने वाले वेतन पर इनकम टैक्स राज्य सरकार जमा करती थी, लेकिन अब इस नियम को समाप्त किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब विधायक मंत्रियों को खुद इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पार्षदों का ही सिर्फ गजट नोटिफिकेशन होगा। अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा।
मोहन कैबिनेट में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
— शहीदों के माता पिता को भी मिलेगी आर्थिक सहायता
कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया कि केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अफसरों, कर्मचारियों की सरकार की ओर आर्थिक सहायता शहीद की पत्नी को दी जाती थी। सरकार ने तय किया है कि अब सहायता की 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को भी दी जाएगी।
— जेल की व्यवस्था को लेकर, जेल में सुविधा बढ़ाने और स्किल डेवलपमेंट को लेकर मोहन सरकार सरकार विधानसभा में बिल लेकर आएगी।
— किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मोहन सरकार मृदा परीक्षण के लिए एग्रीकल्चर से पास आउट स्टूडेंट को रोजगार देगी। किसानों को समझाकर मृदा परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसे किसानों को मिट्टी की सही रिपोर्ट मिलेगी।
— अब राज्य सरकार माननीयों का इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी। मंत्रियों को अब खुद इनकम टैक्स जमा करना होगा।
— सीएसआर के माध्यम 10 एकड़ पर प्लांटेशन किया जाता था, अब सरकार ने 10 एकड़ की सीमा को समाप्त कर दिया,छोटे दानदाता भी अब कम जमीन पर प्लांटेशन कर सकते हैं।
— प्रदेश के बाहर के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी।
— भारतीय खेल प्राधिकरण को 100 एकड़ जमीन पहले से थी, 1 एकड़ और जमीन लीज पर दी गई।
— रेल परियोजना की नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाया गया।
— चुनाव प्रचार थमने पर प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया। राज्य चुनाव आयोग अब लोकल चुनाव में विज्ञापन देने की अनुमति देगा।
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