Indira Priyadarshini College: कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता रद्द, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, जानें वजह

Indira Priyadarshini College: कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता रद्द, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, जानें वजह

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Modified Date: June 13, 2025 / 11:00 AM IST
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Published Date: June 13, 2025 10:59 am IST
Indira Priyadarshini College: कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता रद्द, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, जानें वजह
HIGHLIGHTS
  • इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता निरस्त
  • उच्च शिक्षा विभाग ने निरस्त की मान्यता
  • कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का है इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज

Indira Priyadarshini College: भोपाल। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 की अंतरिम मान्यता को वापस ले लिया है।

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इस वजह से रद्द हुई मान्यता

बता दें कि, इस कॉलेज को मई में सत्र 2025–26 के लिए अंतरिम मान्यता दी गई थी, लेकिन जरूरी दस्तावेज और शर्तें पूरी न करने पर ये फैसला लिया गया।  साथ ही, निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गईं। इन्हीं आधारों पर विभाग ने मान्यता निरस्त करने का आदेश जारी किया है।

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मान्यता रद्द करना अनुचित – आरिफ मसूद 

Indira Priyadarshini College: इस मामले में विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि, यह मामला हाई कोर्ट में है। कॉलेज की दो बार जांच हो चुकी है। नवीनीकरण भी हो चुका है, इसके बावजूद मान्यता रद्द करना अनुचित है।

इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता क्यों रद्द की गई?

कॉलेज ने जरूरी दस्तावेज और शर्तें पूरी नहीं की थीं, और निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएँ पाई गईं। इसी वजह से मान्यता रद्द की गई।

इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज किसका है?

यह कॉलेज भोपाल मध्य क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद से जुड़ा हुआ है।

कॉलेज को कब मान्यता दी गई थी?

कॉलेज को मई 2025 में अस्थायी मान्यता दी गई थी, लेकिन अब वह वापस ले ली गई है।