Twisha Sharma Case Update : आखिर CBI को ऐसा क्या मिला? त्विषा शर्मा केस में पति और सास को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने मृतका के पति और सास की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी है। CBI की मांग पर यह फैसला लिया गया। मामले में व्हाट्सएप चैट, AIIMS की रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों को लेकर 27 जून को अहम सुनवाई होगी। वहीं, त्विषा के पिता ने जांच एजेंसी पर भरोसा जताते हुए न्याय मिलने की उम्मीद व्यक्त की है।

Twisha Sharma Case Update : आखिर CBI को ऐसा क्या मिला? त्विषा शर्मा केस में पति और सास को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Twisha Sharma Case Update / Image Source : SCREENGRAB

Modified Date: June 16, 2026 / 05:48 pm IST
Published Date: June 16, 2026 5:48 pm IST
HIGHLIGHTS
  • भोपाल कोर्ट ने त्विषा शर्मा के पति और सास की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाई।
  • CBI ने 14 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया।
  • व्हाट्सएप चैट और तकनीकी साक्ष्यों पर 27 जून को विशेष सुनवाई होगी।

भोपाल : Twisha Sharma Case Update :  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भोपाल कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतका त्विषा शर्मा के पति और सास की न्यायिक हिरासत को आगामी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस सुनवाई के बाद सीबीआई की जांच, व्हाट्सएप चैट और एम्स की रिपोर्ट को लेकर त्विषा के वकील अनुराग श्रीवास्तव और पिता नवनिधि शर्मा के बड़े बयान सामने आए हैं।

14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए लगाया था आवेदन

त्विषा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि CBI ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब आरोपी 30 जून तक जेआर पर रहेंगे। इसके साथ ही,AIIMS ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के जवाब के लिए और समय मांगा है। वकील ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केस से जुड़े महत्वपूर्ण व्हाट्सएप चैट सीबीआई को उपलब्ध करा दिए हैं और अब टेक्निकल एविडेंस को लेकर आगामी 27 तारीख को कोर्ट में विशेष सुनवाई की जाएगी।

मीडिया कवरेज को रोकने की हुई थी मांग

कार्यवाही के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब आरोपी पक्ष ने इस मामले की मीडिया कवरेज को रोकने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों का हवाला देते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीड़ित पक्ष ने जांच पर पूरी संतुष्टि जताते हुए कहा कि सीबीआई सही दिशा में अच्छी जांच कर रही है।

पिता ने जताया सीबीआई और सीजेआई पर भरोसा

दूसरी तरफ त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा, “हमें सीबीआई और सीजेआई के ऊपर पूरा भरोसा है और हम उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हम सीबीआई की कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।”

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लेखक के बारे में

I’m Sneha Singh, a journalist and storyteller committed to ethical, ground-level, and impact-oriented reporting. A Gold Medalist in Journalism And Mass Communication, I believe in telling stories with accuracy, sensitivity, and purpose. Currently working with IBC24, I specialize in content writing, news production, and modern storytelling bridging facts with human experiences to inform, engage, and inspire audiences..