Triple Talaq Case News Today: ‘तू सुंदर नहीं तुझे तीन तलाक दूंगा’ मौलाना ने पत्नी को दी धमकी, कहा- 12 लाख रुपए लाकर दो, नहीं तो….
Triple Talaq Case News Today: 'तू सुंदर नहीं तुझे तीन तलाक दूंगा' मौलाना ने पत्नी को दी धमकी, कहा- 12 लाख रुपए लाकर दो, नहीं तो....
Triple Talaq Case News Today: 'तू सुंदर नहीं तुझे तीन तलाक दूंगा' मौलाना ने पत्नी को दी धमकी / Image: File
- मौलाना पर पत्नी को 'सुंदर न होने' के कारण तीन तलाक की धमकी देने का आरोप
- कानून लागू होने के बावजूद भी मौलाना ने तीन तलाक की धमकी दी
- मौलाना सद्दाम हुसैन की पत्नी ने हरपालपुर थाना क्षेत्र के इस मामले की शिकायत सीधे एसपी से की
छतरपुर: Triple Talaq Case News Today देश की मोदी सरकार ने साल 2019 में एक कानून पास करते हुए मुस्लिमों में होने वाले तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को खत्म कर दिया था। साथ ही इस कानून के तहत तीन तलाक देने वालों को सजा का प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके देश के कई राज्यों में आए दिन तीन तलाक के मामले सामने आते हैं। तीन तलाक का ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर से सामने आया है, जहां मौलाना ने अपनी पत्नी को तीन तलाक की धमकी दी है। हैरानी की बात तो ये है कि मौलाना अपनी पत्नी को सिर्फ क्योंकि वो सुंदर नहीं है।
Triple Talaq Case News Today मिली जानकारी के अनुसार मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले मौलाना सद्दाम हुसैन मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है। सद्दाम की पत्नी ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा है कि उसका पति उसे तीन तलाक की धमकी देता है। इसके साथ ही उन्होंने मौलाना पर ये भी आरोप लगाया है कि वो मारपीट करके 12 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। मौलाना की पत्नी की मानें तो उसे कहा गया है कि ”तू सुंदर नहीं तुझे तीन तलाक दूंगा।”
पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि मौलाना की नजरें किसी और महिला पर हैं, जिसकी वजह से वह उनकी बहन को लगातार प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत तो उन्होंने टीकमगढ़ में भी की थी लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज हम परेशान और प्रताड़ित होकर एसपी ऑफिस शिकायत करने पहुंचे हैं।
तीन तलाक गैरकानूनी
बता दें कि भारत में 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित होने के बाद तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) खत्म हो गया है। इस कानून के तहत, मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी तरह से एक साथ तीन बार तलाक कहना अब गैरकानूनी और अमान्य है। इस अपराध के लिए पति को तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
क्या है तीन तलाक देने वालों के खिलाफ प्रावधान
- 1 अगस्त 2019 को लागू हुए इस कानून ने तत्काल तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया।
- तीन तलाक देना एक गैरकानूनी अपराध है, जिसके लिए अपराधी को तीन साल तक की जेल हो सकती है।
- कानून के तहत, तलाक-ए-बिद्दत (एक साथ तीन बार तलाक कहना) को अमान्य माना जाता है।
- इस कानून से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में अपने एक फैसले में तीन तलाक को “अमान्य” घोषित कर दिया था।
- 2021 से 1 अगस्त को “मुस्लिम महिला अधिकार दिवस” के रूप में मनाया जाता है।

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