OBC aarakshan sunwai

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला, आज से रोजाना होगी सुनवाई

OBC aarakshan sunwai 27% OBC आरक्षण मामले पर आज से रोज़ाना सुनवाई, जस्टिस शील नागू और जस्टिस DD बंसल की बेंच करेगी सुनवाई

Edited By :   Modified Date:  April 24, 2023 / 04:01 PM IST, Published Date : April 24, 2023/2:46 pm IST

OBC aarakshan sunwai: जबलपुर। कमलनाथ सरकार में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग की गई थी। इसके पक्ष और विपक्ष में कई याचिकाएं हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसमें मुख्य तौर पर ये कहा गया था कि यदि आरक्षण बढ़ाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण हो जाएगा उसके खिलाफ होगा। लिहाजा बढ़े हुए आरक्षण पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है।

OBC aarakshan sunwai: इस बीच कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को ये निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इन मामलों पर सुनवाई की जाए। लेकिन हाईकोर्ट के सामने दुविधा ये थी की कुछ याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थीं जब तक उनका निराकरण न हो जाए तब तक बाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। राज्य सरकार की ओर से बार-बार इस मामले में समय की मांग की जाती रही लेकिन बिते दिनों हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि यदि कोई याचिकाएं लंबित है तो उन्हे रहने दीजिए।

OBC aarakshan sunwai: आगे कोर्ट ने कहा कि इस मामले में डेली वेसेस पर रोजाना ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होगी। इस मामले में जस्टिस शील नागू और जस्टिस DD बंसल की बेंच रोजाना इस मामले में एक घंटे सुनवाई करेगी। इस दौरान एक स्पेशल लीव पिटिशन राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े जितने भी मामले है वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिए जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका पर सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है।

OBC aarakshan sunwai: लेकिन इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इंजतार नहीं करेगा। क्योंकि इसकी सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है। प्रदेश के लाखों छात्र, परिक्षार्थी के हित के मामले इससे जुड़े हुए है। उनके बीच कश्मोकश की स्थिति बनी हुई है कि 14% ही आरक्षण उन्हें मिलेगा या फिर 27% फीसदी का लाभ मिलेगा।चुंकी 27% आरक्षण पर अंतरिम रोक जबलपुर हाईकोर्ट की है। लिहाजा इस मामले में रोजाना सुनवाई का फैसला जबलपुर हाईकोर्ट ने तय किया है। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

OBC aarakshan sunwai: फिलहाल 27% पर जबलपुर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक बरकरार है। OBC,SC, ST एकता मंच ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने न्यूट्रल बेंच गठित करने की मांग की है। हालांकि हाईकोर्ट न्यूट्रल बेंच की मांग ख़ारिज कर चुका है। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने 4 मई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। जिसके बाद अब उस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 4 मई को आगली सुनवाई होगी।

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