Election Commission's big decision regarding Aadhaar linking

Vidhansabha Election 2023: चुनाव आयोग ने शुरू किया अभियान, आधार लिंकिंग समेत जान लें ये नए नियम

Election Commission's big decision regarding Aadhaar linking : चुनाव आयोग ने शुरू किया अभियान, आधार लिंकिंग समेत जान लें ये नए नियम

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:10 PM IST, Published Date : July 22, 2022/8:22 am IST

Vidhansabha Election 2023 : भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी किया है। इसके अनुसार सभी मतदाताओं के वोटर ID आधार कार्ड से लिंक होंगे। मतदाता तभी अपना वोट अपने इच्छुक प्रत्याशी को दे सकता है जब उसका वोटर ID उसके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। इसके साथ ही एक मतदाता का एक से अधिक स्थानों में नाम नहीं होना चाहिए।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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इसे लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर कहा कई कि एक से अधिक स्थानों पर दर्ज वोटरों के नाम भी विस चुनाव से पहले हटाए जाएंगे। आधार लिंक के लिए मतदाताओं के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑनलाइन आधार अपडेशन का होगा, जबकि दूसरा कैंप लगाकर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर आधार और वोटर ID लिंक करेगा। BLO, ERO आधार लिंक करेगा। चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से ये अभियान 1अगस्त से 31 मार्च 2023 तक चलाया जाएगा।

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इसके साथ ही अपोको बताते चले की अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या कहीं खो गया है तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। दरअसल, आधार नंबर नहीं होने 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी आप वोट दे सकेंगे। ये सभी 11 दस्तावेज मान्य होंगे। बता दें चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग के लिए राशन कार्ड, वोटर ID सहित 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य।

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