इंदौर में चुनिंदा दुकानों से पाठ्यपुस्तकों की बिक्री पर विद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी |

इंदौर में चुनिंदा दुकानों से पाठ्यपुस्तकों की बिक्री पर विद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी

इंदौर में चुनिंदा दुकानों से पाठ्यपुस्तकों की बिक्री पर विद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी

:   Modified Date:  April 26, 2023 / 12:51 PM IST, Published Date : April 26, 2023/12:51 pm IST

इंदौर (मध्यप्रदेश), 26 अप्रैल (भाषा) प्रकाशकों से सांठ-गांठ कर विद्यार्थियों को चुनिंदा दुकानों से पाठ्यपुस्तकें खरीदने पर मजबूर किए जाने के आरोप में इंदौर के एक विद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पलासिया पुलिस थाने के प्रभारी संजय सिंह बैस ने बताया कि प्रशासन के एक अधिकारी की शिकायत पर लालाराम नगर स्थित सेंट अर्नाल्ड्स स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 (किसी सरकारी अफसर का हुक्म नहीं मानना) के तहत मंगलवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी.ने विद्यालयों की कॉपी- किताबों और गणवेश (यूनिफॉर्म) की बिक्री के संबंध में स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं का एकाधिकार खत्म करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत पांच अप्रैल को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था।

थाना प्रभारी ने बताया कि इस आदेश में कहा गया था कि स्कूल संचालक विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों को किसी खास दुकान या संस्था से कॉपी-किताबें और गणवेश खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रशासन को एक शिकायत पर जांच में पता चला कि सेंट अर्नाल्ड्स स्कूल के प्रबंधन द्वारा प्रकाशकों से कथित सांठ-गांठ कर कुछ चुनिंदा दुकानों के जरिये ही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जा रही हैं।

बैस के मुताबिक प्रशासन की जांच में कुछ अभिभावकों ने भी इस मिलीभगत की पुष्टि की।

थाना प्रभारी ने बताया,’विद्यालय प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद विस्तृत जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रकाशकों और दुकानदारों के खिलाफ भी उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।’’

भाषा हर्ष नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers