इंदौर (मध्यप्रदेश), 10 फरवरी (भाषा) इंदौर में तेज आवाज में संगीत बजाए जाने पर तीन पब के डिस्क जॉकी (डीजे) के खिलाफ सोमवार को आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
विजय नगर थाने के प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि शहर के तीन पब में तय सीमा से अधिक आवाज में संगीत बजाया जा रहा था, जिसके बाद इनके आस-पास रहने वाले लोगों ने पुलिस को परेशानी की शिकायत की थी।
उन्होंने बताया कि तीनों पब के डीजे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (किसी लोक सेवक के जारी आदेश की अवहेलना) और कोलाहल अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पटेल ने बताया,’तीनों पब थाने के पास हैं। वहां खुले स्थानों पर इतनी तेज आवाज में संगीत बजाया जा रहा था कि यह थाने के भीतर भी सुनाई दे रहा था।’
थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने तीनों पब के ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त कर लिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने स्कूली विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश में तय सीमा से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाने पर रोक लगाई गई है।
भाषा
हर्ष, रवि कांत रवि कांत
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