Former BSP MLA Rambai will go to jail : जबलपुर। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रही रामबाई को जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दो मामलों में 3-3 माह कैद की सजा सुनाई है ।साथ ही कोर्ट ने राम बाई पर 500 रु का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही 5 अन्य दोषियों को भी 3 माह की सजा सुनाई गई है।
Former BSP MLA Rambai will go to jail : दरअसल पहला मामला 2022 का है,उस वक्त दमोह के तत्कालीन कलेक्टर रहे एस.कृष्ण चैतन्य के साथ पथरिया विधानसभा से विधायक रही रामबाई द्वारा अभद्रता की गई थी। कलेक्टर के साथ रामबाई द्वारा की गई अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। जिसके आधार पर पूर्व विधायक रामबाई के खिलाफ दमोह जिले के थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था,और इन्वेस्टिगेशन के बाद दमोह जिला न्यायालय में मामले में चार्ज शीट पेश की गई थी। परंतु आरोपी रामबाई के विधायक होने के कारण यह मामला जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रायल के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एस कृष्णा चैतन्य द्वारा न्यायालय में पेश होकर उक्त घटना की पूरी जानकारी दी गई।
Former BSP MLA Rambai will go to jail : जिसके आधार पर पूर्व विधायक रामबाई को एमपी एमएलए कोर्ट ने कलेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने का दोषी पाया है,जबकि दूसरा मामला साल 2016 का है। जिसमें रामबाई ने पार्टी कार्यकर्ता द्वारा अवैध तरीके से चोरी की बिजली से आटा चक्की संचालित कर रहा था। जिस पर कार्यवाई करने पर विद्युत मंडल के कर्मचारी को अपशब्द कहने और धमकाने का रामबाई को दोषी पाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेशरी मिश्रा ने पूर्व विधायक रामबाई को दोनों मामलों में 3-3 महीने जेल की सजा सुनाई और 500 रु का जुर्माना लगाते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के साथ न्यायालय की सहानुभूति नहीं हो सकती है।
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