दुर्गा पंडाल और झांकी के लिए गाइडलाइन जारी, नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

दुर्गा पंडाल और झांकी के लिए गाइडलाइन जारी, नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी! Guidelines for Durga Puja Durga Utsav Guidelines in Raipur

दुर्गा पंडाल और झांकी के लिए गाइडलाइन जारी, नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 pm IST
Published Date: September 24, 2022 9:05 am IST

भोपालः Guidelines for Durga Puja दुर्गाेत्सव त्यौहार तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दुर्गाेत्सव में धार्मिक पण्डाल एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

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अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए क्या करें

Guidelines for Durga Puja कंपनी के निकटतम जोन कार्यालय एवं वितरण केन्द्र में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शा‍ते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। बिजली कंपनी के चवतजंस.उचब्र.पद पर जाकर भी अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएँ। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल एवं झॉंकी के सामने लगाएँ। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें।

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अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाले नुकसान

अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही हो सकती है।

 

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