MP News: अब खुले में छोड़ी गाय तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, कलेक्टर का सख्त आदेश, इस वजह से उठाया गया बड़ा कदम

MP News: अब खुले में छोड़ी गाय तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, कलेक्टर का सख्त आदेश, इस वजह से उठाया गया बड़ा कदम

  • Reported By: Neeraj Yogi

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  • Publish Date - July 29, 2025 / 01:45 PM IST,
    Updated On - July 29, 2025 / 01:49 PM IST

MP News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • सड़कों पर छोड़ी गई गायों पर लगेगा 500 जुर्माना,
  • गुना कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश,
  • शहर की व्यवस्था बिगाड़ने पर सीधा जुर्माना,

गुना: Guna News: शहर में अब खुले में मवेशी छोड़ना पशुपालकों को भारी पड़ सकता है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी गाय या अन्य मवेशी को सड़कों पर आवारा छोड़ता है, तो उस पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकना है जो कि आवारा पशुओं की वजह से लगातार बढ़ रही हैं।

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MP News: यह निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे, नगर पालिका गौशालाओं से जुड़े अधिकारी और पशुपालक शामिल हुए। कलेक्टर कन्याल ने स्पष्ट कहा कि शहर की सड़कों पर घूमते आवारा गौवंश न केवल ट्रैफिक बाधित करते हैं बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। शहर में पहले चरण में बेसहारा और बीमार मवेशियों को चिन्हित कर उन्हें गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा।

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MP News: इसके लिए नगर पालिका और संबंधित विभागों को विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गौशालाओं में मवेशियों के लिए चारा पानी और स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था हो। बीमार या घायल गायों के इलाज के लिए पशु एंबुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। यदि किसी को सड़कों पर बीमार गाय दिखाई दे तो वे टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल के तुरंत बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचकर इलाज उपलब्ध कराएंगे।

"खुले में मवेशी छोड़ने पर चालान" कितने रुपए का कटेगा?

अगर कोई व्यक्ति अपनी गाय या मवेशी को खुली सड़क पर छोड़ता है तो उस पर ₹500 का चालान लगाया जाएगा।

"खुले में मवेशी छोड़ने पर चालान" लगाने का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम को रोकना है, जो आवारा पशुओं की वजह से बढ़ते जा रहे हैं।

क्या "खुले में मवेशी छोड़ने पर चालान" नियम सिर्फ गुना में लागू है?

फिलहाल यह आदेश गुना जिले के लिए है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई अन्य शहरों में भी लागू हो सकती है यदि समस्या गंभीर हो।

बीमार गाय दिखने पर क्या करें?

यदि कोई बीमार या घायल गाय दिखाई दे, तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करें। पशु एंबुलेंस सेवा मौके पर भेजी जाएगी।

"खुले में मवेशी छोड़ने पर चालान" से बचने के लिए पशुपालक क्या कर सकते हैं?

पशुपालकों को अपने मवेशियों को गौशालाओं या घर पर बांधकर रखना चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सड़कों पर न घूमें।