उच्च न्यायालय ने डकैती के आरोपी एबीवीपी के दो कार्यकर्ताओं को जमानत दी

उच्च न्यायालय ने डकैती के आरोपी एबीवीपी के दो कार्यकर्ताओं को जमानत दी

Modified Date: December 18, 2023 / 10:33 pm IST
Published Date: December 18, 2023 10:33 pm IST

ग्वालियर, 18 दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के दो स्थानीय कार्यकर्ताओं को डकैती के आरोपों में जमानत प्रदान की। इन दोनों कार्यकर्ताओं ने एक निजी विश्वविद्यालय के बीमार कुलपति को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार को जबरन ले लिया था।

न्यायमूर्ति सुनिता यादव की एकल पीठ ने एबीवीपी की ग्वालियर इकाई के सचिव हिमांशु श्रोत्रिया (22) और उपसचिव सुकृत शर्मा (24) को जमानत प्रदान की। दोनों को डकैती रोधी कानून मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम (एमपीडीवीपीके अधिनियम) के तहत आरोपी बनाया गया है।

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से संबंधित छात्र संगठन के दोनों कार्यकर्ताओं ने पिछले बुधवार को अधीनस्थ न्यायालय में डकैती मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश संजय गोयल द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

विशेष न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करते हुए दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि किसी से मदद मांगने के लिए आपको विनम्रता दिखानी होगी न कि बल।

प्रतिवादी के वकील भानू प्रताप सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उनके मुवक्किल ने उच्च न्यायालय को बताया कि उनका इरादा अपराध को अंजाम देने का नहीं था बल्कि वह एक जरूरतमंद व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में मदद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे कानून के छात्र हैं न कि अपराधी।

सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए पाया कि दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

भाषा जितेंद्र संतोष

संतोष


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