Unnatural Sex with Wife: शराब के नशे में पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता था पति, मना करने पर करता था मारपीट, अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Unnatural Sex with Wife: शराब के नशे में पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता था पति, मना करने पर करता था मारपीट, अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Unnatural Sex with Wife: शराब के नशे में पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता था पति, मना करने पर करता था मारपीट, अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Unnatural Sex with Wife: शराब के नशे में पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करता था पति, मना करने पर करता था मारपीट / Image Source: File

Modified Date: May 30, 2025 / 10:11 am IST
Published Date: May 30, 2025 10:11 am IST
HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने पत्नी की बिना सहमति अननैचुरल सेक्स को माना क्रूरता
  • पति के खिलाफ 377, 323 और 498A धाराओं में दर्ज हुआ था केस
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया: क्रूरता के लिए दहेज मांग की शर्त जरूरी नहीं

ग्वालियर: Unnatural Sex with Wife:  पत्नी के साथ अननैचुरल सेक्स और मारपीट करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पत्नी की बगैर रजामंदी के अननैचुरल सेक्स किए जाने को क्रूरता बताया है। मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसे खारिज करने के लिए पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी की याचिका को सही ठहराया है। साथ ही ये भी कहा है कि पति पर आईपीसी की धारा 377 या 376 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

Read More: Share Market Updates 30 May: ट्रंप के टैरिफ पर कोर्ट की रोक से बाजार में सकारात्मक रुझान, निवेशकों की उम्मीदें जगीं 

Unnatural Sex with Wife:  मिली जानकारी के अनुसार मामला ग्वालियर का है, जहां रहे वाले एक युवक की शादी इलाके की ही युवती से साल 2023 में हुआ था। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में पति शराब पीकर आने लगा। इतना ही नहीं आरोपी पति नशे में धुत होकर अननेचुरल सेक्स करने की डिमांड करता था। वहीं, जब पत्नी डिमांड पूरी करने से मना करती तो उसके साथ मरपीट करता था। पति की हरकतों से परेशान को पत्नी ने मामला दर्ज कराया।

 ⁠

पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 377, 323 और 498 (ए) के तहत केस दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपी पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति का कहना था कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध भारतीय कानून में अपराध नहीं है। उसने यह भी कहा कि एफआईआर में दहेज उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं है, इसलिए 498 (ए) भी लागू नहीं होता।

Read More: IPO News: IPO में दांव लगाने का आखिरी मौका, आज बंद हो रहे हैं इन 3 कंपनियों के दमदार ऑफर 

जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध और उसके विरोध करने पर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना, मारपीट करना और शारीरिक क्रूरता करना निश्चित रूप से क्रूरता की परिभाषा में आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्रूरता के लिए दहेज की मांग जरूरी नहीं है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"