MP News: कलेक्टर के खिलाफ ही जारी हो गया जमानती वारंट, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं किया था ये काम, जानें पूरा मामला

HC issued bailable warrant against Dindori collector

MP News: कलेक्टर के खिलाफ ही जारी हो गया जमानती वारंट, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं किया था ये काम, जानें पूरा मामला

Delhi High Court Latest News। Source- IBC24 Archive

Modified Date: December 21, 2024 / 03:24 pm IST
Published Date: December 21, 2024 12:14 pm IST

जबलपुरः Warrant Against Dindori Collector मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डिंडौरी जिले के कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने यह सख़्ती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 21 जनवरी को वे पेश होंगे।

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Warrant against Dindori collector दरअसल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बीते दिनों डिंडौरी जिले के कलेक्टर को शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने डिंडौरी कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर अगली सुनवाई के लिए दिनांक 21 जनवरी 2025 को कलेक्टर डिंडौरी को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

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डिंडोरी कलेक्टर के खिलाफ क्यों वारंट जारी किया गया? डिंडोरी कलेक्टर के खिलाफ वारंट इसलिए जारी किया गया क्योंकि उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की।
हाईकोर्ट ने कलेक्टर को कब पेश होने का आदेश दिया है? हाईकोर्ट ने डिंडोरी कलेक्टर को 21 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है।
क्या कलेक्टर ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था? हां, कलेक्टर ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया था, जिसके कारण अवमानना याचिका दायर की गई थी।
क्या कलेक्टर को किसी प्रकार की सजा मिलेगी? यदि कलेक्टर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल उन्हें 21 जनवरी 2025 को पेश होने के लिए कहा गया है।
क्या यह मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा है? हां, यह मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा है, क्योंकि शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है।

डिंडोरी कलेक्टर के खिलाफ क्यों वारंट जारी किया गया?

डिंडोरी कलेक्टर के खिलाफ वारंट इसलिए जारी किया गया क्योंकि उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की।

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को कब पेश होने का आदेश दिया है?

हाईकोर्ट ने डिंडोरी कलेक्टर को 21 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है।

क्या कलेक्टर ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था?

हां, कलेक्टर ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया था, जिसके कारण अवमानना याचिका दायर की गई थी।

क्या कलेक्टर को किसी प्रकार की सजा मिलेगी?

यदि कलेक्टर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल उन्हें 21 जनवरी 2025 को पेश होने के लिए कहा गया है।

क्या यह मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा है?

हां, यह मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा है, क्योंकि शासकीय मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है।


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।