नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक रहेगी बरकरार, कोर्ट ने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर खड़े किए सवाल, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

High court asked for status report of students of nursing colleges 22 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजो में 50% कॉलेजो में कमीयां पाई गई है।

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  • Publish Date - May 12, 2023 / 01:41 PM IST,
    Updated On - May 12, 2023 / 01:41 PM IST

High court asked for status report : ग्वालियर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोर्ट में CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की।CBI ने 22 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट की न्यायालय को जानकारी दी। 22 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजो में 50% कॉलेजो में कमीयां पाई गई है।

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कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रेनिंग वाले हॉस्पिटल से नोटराइज्ड एफिडेविट मांगा जाए। साथ ही कहा कि ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट की जानकारी मांगी जाए। 27 जुलाई को CBI अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।

नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दरअसल, मध्यप्रदेश में नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। जिसके एवज में नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को एसएलपी (स्पेशल परमिशन पीटिशन) दायर की थी और ग्वालियर हाईकोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए स्टे देने से इनकार कर दिया है।

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ग्वालियर हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को लगाई थी रोक

High court asked for status report : बीती 27 फरवरी को ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएसपी नर्सिंग, बीएससी (Bsc) पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी। जिसको चैलेंज करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगाई है।

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