हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रद्द किया नगर निगम के 85 वार्डों का आरक्षण, रोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने को लेकर लगाई गई थी याचिका
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रद्द किया नगर निगम के 85 वार्डों का आरक्षण! High Court canceled the reservation of 85 wards
इंदौर: High Court canceled the reservation हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को बड़ा फैसला देते हुए इंदौर नगर निगम के 85 वार्डो का आरक्षण रद्द कर दिया है। 6 नवंबर 2020 को नगर निगम सीमा में आने वाले 85 वार्डों के लिए आऱक्षण किया गया था, जिसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी भी कर दिया था।
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High Court canceled the reservation आरक्षण प्रक्रिया में रोटेशन प्रणाली को नहीं अपनाए जाने की वजह से आरक्षण को रद्द करने के लिए कांग्रेस नेता जयेश गुरनानी और पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए मांग की गई थी। आरक्षण में SC और ST का आरक्षण स्थाई तौर पर कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लिहाजा, रोटेशन प्रक्रिया के साथ आरक्षण नहीं होने के वजह से निगम वार्डों के आरक्षण को रद्द किया जाए। हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला देते हुए आरक्षण को रद्द कर दिया है।
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