High Court imposed Fine on Railway : हाईकोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, ठोका 1 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

High Court imposed Fine on Railway : एक शख्स से जमीन लेकर उसे 45 सालों तक मुआवज़ा ना देने पर हाईकोर्ट ने रेलवे को फटकार लगाई है।

High Court imposed Fine on Railway : हाईकोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, ठोका 1 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Jabalpur High Court

Modified Date: August 24, 2024 / 11:03 pm IST
Published Date: August 24, 2024 11:02 pm IST

जबलपुर। High Court imposed Fine on Railway : एक शख्स से जमीन लेकर उसे 45 सालों तक मुआवज़ा ना देने पर हाईकोर्ट ने रेलवे को फटकार लगाई है। मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे पर 1 लाख रुपयों का जुर्माना ठोंका है ।साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुआवज़े की राशि मय ब्याज के 1 माह के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में ये याचिका कटनी के केशव कुमार निगम ने दायर की थी।

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High Court imposed Fine on Railway : उसका कहना था कि 45 साल पहले कटनी में लोको शेड निर्माण के लिए उसकी आधा एकड़ जमीन रेलवे ने अधिगृहित की थी लेकिन आज तक उसे जमीन का मुआवज़ा नहीं दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ना सिर्फ 1 माह के भीतर मुआवज़ा देने के आदेश दिए हैं बल्कि रेल्वे पर 1 लाख रुपयों का जुर्माना भी ठोंक दिया है जिसे याचिकाकर्ता को दिया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years