आप जिले के कलेक्टर हैं, … राजा नहीं, इस जिले के कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी, जानें क्या है पूरा मामला

इस जिले के कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी, High Court says, you are district's magistrate, not king

आप जिले के कलेक्टर हैं, … राजा नहीं,  इस जिले के कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी, जानें क्या है पूरा मामला

you are district's magistrate, not king

Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: November 23, 2022 3:47 pm IST

ग्वालियरः you are district’s magistrate आदिम जाति कल्याण विभाग में वरिष्ठ संयोजक रहे राजकुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने एक अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को कहा कि आप जिले के कलेक्टर हैं जिले के राजा नहीं। आपने कलेक्टर होकर भी राजा की तरह कार्य किया है।

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you are district’s magistrate दरअसल, याचिकाकर्ता राजकुमार सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग में आरएस परिहार जिला संयोजक के पद पर कार्यरत थे। परिहार का ट्रांसफर होने पर कलेक्टर अक्षय सिंह ने महावीर प्रसाद जैन को प्रभारी जिला संयोजक बना दिया, जबकि वे जूनियर हैं। इस पर शिवपुरी में ही आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत राजकुमार सिंह ने विरोध किया। साथ ही कलेक्टर सिंह को खुद की सीनियॉरिटी का हवाला देते हुए प्रभारी जिला संयोजक बनाए जाने की मांग की। लेकिन, कलेक्टर अक्षय सिंह ने राजकुमार के आवेदन को दरकिनार कर दिया। इसके चलते राजकुमार ने हाईकोर्ट में जिला संयोजक का प्रभार नियम विरुद्ध महावीर प्रसाद जैन को दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई थी।

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इस मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने महावीर प्रसाद जैन को जिला संयोजक का प्रभार दिए जाने का फैसला सही ठहराने पर अपनी सफाई दी। लेकिन, जिला संयोजक का ट्रांसफर होने पर प्रभार देने का नियम पूछने पर कलेक्टर सिंह कोर्ट को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इस पर जस्टिस अहलूवालिया ने कोर्ट में ही उन्हें फटकार लगा दी।


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