27% OBC Reservation: आज आ सकता है हाई कोर्ट का फैसला, विरोध में दायर याचिकाओं में कही
मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मामला तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नही निकला है। जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है, 3.30PM से 4 बजे के बीच में फैसला आनें का अनुमान लगाया जा रहा है।
जबलपुर: मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मामला तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नही निकला है। जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है, 3.30PM से 4 बजे के बीच में फैसला आनें का अनुमान लगाया जा रहा है। जज की स्पेशल बेंच आज फिर जारी रखेगी, इस मामले में लगातार तीन दिन से मामले की सुनवाई जारी है। अन्य पिछडा वर्ग के पक्ष और विपक्ष को मिला कर कुल 63 याचिकाएं दायर की गई है। जिनमें पक्ष की ओर से 27 फीसदी आरक्षण के लिए कहा जा रहा है। वहीं विपक्ष की ओर से आरक्षण ना बढ़ानें की मांग की जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 14 फीसदी सरकारी नौकरियों में OBC को आरक्षण है। जिसको बढ़ा केंद्र सरकार के जितना बढ़ानें की मांग की जा रही है।
विपक्ष से दायर की याचिकाओं में कही गई ये बात
सरकार में 27 फीसदी आरक्षण के विरोध में दायर की गई याचिकाओं में कहा गया कि यदि 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ा को दे दिया जाएगा तो टोटल आरक्षण 73 फीसदी हो जाएगा। जिसके कारण सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ़ 27 प्रतिशत सीटें ही बचेंगी। जो सही नही रह जाएगा। इस वजह से सरकार को ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी ना देनें की मांग कर रहे हैं।

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