Jabalpur High Court News: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को हाई कोर्ट ने अनोखी शर्तों पर दी जमानत, सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान |Jabalpur High Court News

Jabalpur High Court News: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को हाई कोर्ट ने अनोखी शर्तों पर दी जमानत, सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Jabalpur High Court News: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को हाई कोर्ट ने अनोखी शर्तों पर दी जमानत, सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Edited By :   Modified Date:  May 23, 2024 / 08:18 PM IST, Published Date : May 23, 2024/8:18 pm IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर से नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को अनोखी शर्तों पर जमानत देने का मामला सामने आया है। कोर्ट ने इसके बदले आरोपी को 2 माह तक हर शनिवार, रविवार भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क सेवा करने की शर्त पर जमानत दी है।

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HC ने आरोपी छात्र को 2 माह की टैम्परेरी बेल देते हुए कि इस मामले में लगे आरोप बहुत ही बुरे हैं, लेकिन आरोपी को अपना आचरण सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। वहीं, 2 माह में आचरण में सुधार आया तो नियमित जमानत देने का आदेश भी लिखा।

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बता दें कि भोपाल निवासी एक नाबालिग छात्रा ने अश्लील कॉल और WhatsApp के जरिए लगातार तंग करने के मामले पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज करवाई थी। वहीं, भोपाल जिला अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी छात्र ने HC में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।

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