Shikha Murder Case: शिखा हत्याकांड के आरोपियों को झटका, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने से इनकार, प्रदेश में मुख्य सचिव को दिए ये निर्देश

Shikha Murder Case: शिखा हत्याकांड में जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी खुशबू और प्रेमी राहुल की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

Shikha Murder Case: शिखा हत्याकांड के आरोपियों को झटका, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने से इनकार, प्रदेश में मुख्य सचिव को दिए ये निर्देश

Shikha Murder Case/Image Credit: IBC24.in

Modified Date: February 20, 2026 / 08:13 pm IST
Published Date: February 20, 2026 8:13 pm IST

Shikha Murder Case: जबलपुर: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के बहुचर्चित शिखा हत्याकांड में जबलपुर हाईकोर्ट ने हत्यारी बहन खुशबू और उसके प्रेमी राहुल को मिली उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने इस हत्याकाण्ड पर बड़ी अहम टिप्पणियां की हैं और राज्य सरकार को भी बड़े निर्देश दिए हैं। (Shikha Murder Case) कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये मामला बहनों के बीच ईर्ष्या से पैदा हुई मानसिक विकृति का है।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि युवाओं के मानसिक स्वास्थय पर ध्यान देना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिए हैं कि वो स्कूल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थय विशेषज्ञों की नियुक्तियां करवाए। साथ ही कोर्ट ने सभी जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थय क्लीनिक शुरु करने के निर्देश दिए हैं। (Shikha Murder Case) जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को ये आदेश दिया है कि, वो प्रदेश में मानसिक स्वास्थय नीति बनाकर लागू करें। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इस आदेश का पालन कर रिपोर्ट पेश करने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया है।

22 मार्च 2023 को हुई थी वारदात

बता दें कि, ये हत्याकांड 22 मार्च 2023 को नरसिंहपुर में हुआ था। खुशबू नाम की आरोपी बहन, सोशल मीडिया के ज़रिए यूपी के अमेठी में रहने वाले राहुल सिंह नाम के आरोपी से जुड़ी थी। दोनों लव मैरिज करना चाहते थे, लेकिन आरोपी बहन खुशबू की छोटी बहन शिखा इसके विरोध में थी। (Shikha Murder Case) ऐसे में खुशबू और राहुल ने एक खौफनाक साजिश रची थी। खुशबू ने अपनी माँ को नींद की गोलियां देकर सुला दिया था फिर अमेठी से बुलाए अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन शिखा की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई थी उम्रकैद की सजा

आरोपी बहन ने अपनी छोटी बहन की मौत का कारण बाथरुम में गिरना बताया था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान थे लिहाजा पुलिस की सख्त पूछताछ में खुशबू ने अपना जुर्म कुबूल लिया था। 18 दिसंबर 2024 को नरसिंहपुर जिला अदालत ने आरोपी खुशबू और उसके हत्यारे प्रेमी राहुल दोनों को उम्रकैद की सज़ा दी थी जिसे उन्होने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। (Shikha Murder Case) अब हाईकोर्ट ने ना सिर्फ इस सज़ा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, बल्कि राज्य सरकार को युवाओं की मानसिक सेहत का ख्याल रखने स्कूल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मानसिक विशेषज्ञ नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

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