Teacher Recruitment: 90 से कम अंक तो नहीं मिलेगी नौकरी, MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस

90 से कम अंक तो नहीं मिलेगी नौकरी, MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त...Teacher Recruitment: You will not get job if marks are less than 90

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Reported By: Vijendra Pandey

Modified Date: June 20, 2025 / 10:15 PM IST
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Published Date: June 20, 2025 8:36 pm IST
Teacher Recruitment: 90 से कम अंक तो नहीं मिलेगी नौकरी, MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस
HIGHLIGHTS
  • शिक्षक भर्ती में 90 अंक शर्त पर विवाद,
  • MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त, 
  • सरकार को नोटिस,

जबलपुर: Teacher Recruitment:  मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जबलपुर से बड़ी ख़बर सामने आई है। यहाँ हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियमों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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Teacher Recruitment:  मामला शिक्षक भर्ती नियम की धारा 12.4 के प्रावधान का है, जिसकी वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 90 से कम अंक लाता है तो उसे मेरीटोरियस नहीं माना जाएगा।

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Teacher Recruitment:  इस प्रावधान के अनुसार आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार को अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं मिलेगा भले ही उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कट-ऑफ मार्क्स से अधिक क्यों न हों। हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस नियम को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक ठहराने की माँग की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

"मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियम" में धारा 12.4 क्या है?

धारा 12.4 के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी 90 अंक से कम प्राप्त करता है, तो वह मेरीटोरियस नहीं माना जाएगा और उसे अनारक्षित वर्ग की मेरिट में चयन का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसके अंक अनारक्षित वर्ग की कट-ऑफ से अधिक ही क्यों न हों।

क्या "मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियम" की धारा 12.4 के खिलाफ याचिका दायर की गई है?

हाँ, जबलपुर हाईकोर्ट में इस धारा की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नियम समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

"मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियम" पर हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की है?

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। अदालत इस नियम की संवैधानिकता पर विचार कर रही है।

क्या इस याचिका से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा?

फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं है, लेकिन यदि अदालत धारा 12.4 को असंवैधानिक मानती है तो इससे भविष्य की चयन प्रक्रिया में बदलाव संभव है।

क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा "शिक्षक भर्ती नियम" लागू होता है?

प्रत्येक राज्य के शिक्षक भर्ती नियम अलग होते हैं। कुछ राज्यों में मेरिट आधारित चयन में इस प्रकार की अंकों की शर्त नहीं होती, जबकि कुछ में विशेष मानदंड होते हैं।