Khandwa Murder Case: प्रेमी संग बसाना चाहती थी नई जिंदगी, मासूम बेटे की गवाही ने पलट दी पूरी कहानी, अब कोर्ट ने महिला और प्रेमी को सुनाई ये खौफनाक सजा
Khandwa Murder Case: प्रेमी संग बसाना चाहती थी नई जिंदगी, मासूम बेटे की गवाही ने पलट दी पूरी कहानी, अब कोर्ट ने महिला और प्रेमी को सुनाई ये खौफनाक सजा
Khandwa Murder Case | Photo Credit: AI
- आमीन हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
- शहनाज बी और अख्तर सैय्यद दोषी पाए गए
- मासूम बेटे की गवाही ने खोली पोल
खंडवा: Khandwa Murder Case मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित बोरगांव बुजुर्ग में हुए सनसनीखेज आमीन हत्याकांड के प्रकरण में कोर्ट का (Khandwa Court Verdict) बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने आमीन की पत्नी शहनाज बी और उसके प्रेमी अख्तर अली को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में इस केस का ट्रायल 14 महीने तक चला। मासूम बेटे ने ही गवाही के दौरान उसकी मां शहनाज के झूठ का पर्दाफाश किया था। डिजिटल साक्ष्य, डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट व आमीन की मां की गवाही भी सजा का मुख्य आधार रही। केस की पैरवी डीडीपी त्रिलोक चंद्र बिल्लौरे ने की है।
Wife and Lover Murder Case अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ मो. जाहिद खान ने बताया वारदात 24 मई 2025 की देर रात हुई थी। बोरगांव बुजुर्ग निवासी आमीन खां की घर के अंदर सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन चौकी प्रभारी रामप्रकाश यादव और उनकी टीम ने पड़ताल में पाया था कि हत्या की साजिश आमीन की पत्नी शहनाज बी (34) और उसके प्रेमी अख्तर सैय्यद (25) निवासी जलगांव (महाराष्ट्र) ने रची थी।
पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और इसी कारण पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई थी। जांच में सामने आया कि वारदात की रात अख्तर घर पहुंचा तो शहनाज ने दरवाजा खोला था। इसके बाद वह कमरे में घुसा और सो रहे आमीन के सिर पर गोली मारकर फरार हो गया था।
अख्तर सैय्यद को गिरफ्तार कर पुलिस ने पिस्टल बरामद की थी। फिर वैज्ञानिक, परिस्थितिजन्य और डिजिटल साक्ष्य जुटाकर मजबूत चालान पेश किया। अभियोजन की मजबूत दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने शहनाज बी और अख्तर सैय्यद को हत्या व षड्यंत्र का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अख्तर अली पर 62 हजार रुपए व शहनाज पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।
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