Monalisa Viral Girl Case: फिल्म में काम करने का दिखाया सपना..फिर केरल में जाकर रचाई शादी, मोनालिसा केस में फरमान की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Monalisa Viral Girl Case: फिल्म में काम करने का दिखाया सपना..फिर केरल में जाकर रचाई शादी, मोनालिसा केस में फरमान की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Monalisa Viral Girl Case: फिल्म में काम करने का दिखाया सपना..फिर केरल में जाकर रचाई शादी, मोनालिसा केस में फरमान की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Monalisa Viral Girl Case | Photo Credit: Ai

Modified Date: July 2, 2026 / 08:48 am IST
Published Date: July 2, 2026 8:47 am IST
HIGHLIGHTS
  • फरमान खान की जमानत खारिज
  • मंडलेश्वर पॉक्सो कोर्ट का फैसला
  • शादी और फिल्मों में काम दिलाने का झांसा

खरगोन: Monalisa Viral Girl Case प्रयागराज महाकुंभ में मालाएं बेचकर प्रसिद्धि पाने वाली नीली आँखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा (Mahakumbh Viral Girl Monalisa) और फरमान खान की शादी के मामले में अब एक बार फिर नया मोड़ देखने को मिला है। खरगोन जिले के मंडलेश्वर स्थित जिला न्यायालय ने फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिग वायरल गर्ल को भगाने के आरोपी फरमान खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (Farmaan Khan Bail Rejected) कर दी है। मंडलेश्वर जिला न्यायालय स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद फरमान की याचिका खारिज की है।

Monalisa Farmaan Khan Case आरोपी फरमान खान पर नाबालिग वायरल गर्ल को केरल ले जाकर शादी करने का आरोप है। जिसके खिलाफ वायरल गर्ल के माता पिता द्वारा महेश्वर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद आरोपी फरमान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जिसके चलते आरोपी फरमान खान द्वारा मंडलेश्वर स्थित कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने माना है कि आरोपी फरार है और जांच में पुलिस को सहयोग नहीं करने के अलावा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है।

जिसके चलते अग्रिम जमानत खारिज की गई है। वही वीसी के माध्यम से फरमान के वकील जैरी लोपेज़ उपस्थित हुए और भौतिक रूप से लखन भावरे वकील उपस्थित थे। जबकि मंडलेश्वर एसडीओपी श्वेता शुक्ला ने प्रतिवेदन के साथ कोर्ट में डायरी पेश की गई। उल्लेखनीय है कि खरगोन जिले के महेश्वर थाने में बीएनएस, सहित अन्य धाराओं में दर्ज मामले में कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इंकार किया है।

जिसके बाद वायरल गर्ल और फरमान की शादी के विवाद में फरमान की याचिका खारिज होने से अब नया मोड आया है। बता दे कि राष्ट्रीय एसटी आयोग की जांच में वायरल गर्ल नाबालिग पाई गई थी। वही फरमान खान द्वारा महेश्वर नगर परिषद से बनवाया गया जन्म प्रमाण पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है।

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