Husband Wife Narsinghpur News: पति के खौफनाक साजिश का पर्दाफाश! मासूम बच्ची के सामने पत्नी का कर दिया ये हाल, अब दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

Husband Wife Narsinghpur News: पति के खौफनाक साजिश का पर्दाफाश! मासूम बच्ची के सामने पत्नी का कर दिया ये हाल, अब दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

Husband Wife Narsinghpur News: पति के खौफनाक साजिश का पर्दाफाश! मासूम बच्ची के सामने पत्नी का कर दिया ये हाल, अब दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

Husband Wife Narsinghpur News/Image Source: IBC24


Reported By: Pavan Kaurav,
Modified Date: January 12, 2026 / 05:54 pm IST
Published Date: January 12, 2026 5:51 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पति ने बनाई पत्नी की हत्या की साजिश
  • अदालत ने सुनाई आजीवन जेल की सजा
  • न्यायिक इतिहास में दर्ज हुआ मामला

नरसिंहपुर: Husband Wife Narsinghpur News: नरसिंहपुर की गाडरवारा की अपर सत्र न्यायालय ने अपनी ही पत्नी पर षड्यंत्र रचकर गोली चलवाने वाले पति समेत गोली चलाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर पृथक-पृथक 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

दरअसल, पूरा मामला 24 मार्च 2022 का था। इस मामले में नरसिंहपुर के थाना डोंगरगांव के अंतर्गत हीरापुर-रायपुर तिराहे पर देर रात पीड़िता सविता कौरव अपने भाई सौरभ कौरव के साथ मोटरसाइकिल पर इलाज कराकर घर लौट रही थी। तभी पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई दी। पीड़िता का भाई सौरभ पीछे बैठी अपनी बहन सविता को देखता है तो पता चलता है कि सविता को दो गोली लगी हैं। एक गोली उसके बाएं हाथ में लगी और दूसरी गोली पीठ में लगी। अपनी मासूम बच्ची को गोदी में संभाले हुए, पीड़िता गोली लगने के कारण गाड़ी से गिर जाती है।

पति ने बनाई पत्नी की हत्या की साजिश (Narsinghpur Wife Shooting News)

Husband Wife Narsinghpur News: गंभीर हालत में उसे प्राथमिक उपचार के लिए गाडरवारा सिविल अस्पताल लाया जाता है, जहां से उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के दौरान 2025 में पीड़ित की मौत हो जाती है। पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना की। साइबर सेल की मदद से पता चला कि पीड़िता सविता कौरव का पति प्रदीप कौरव लगातार आरोपियों के संपर्क में था। मामले की विवेचना के बाद पति प्रदीप कौरव को मुख्य साजिशकर्ता, जबकि गोली चलाने वाले जगमोहन लडिया और एक नाबालिग शिवम उर्फ शुभम लडिया को आरोपी पाया गया। उनके खिलाफ डोंगरगांव थाने में हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया।

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बीते शनिवार को गाडरवारा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने दो आरोपियों पीड़िता का पति प्रदीप कौरव और जगमोहन लडिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं, घटना के वक्त नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड नरसिंहपुर में विचाराधीन है।

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लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।