न्यू ईयर पार्टी को लेकर प्रदेश सरकार सख्त! शराब पार्टी करने के लिए लेना पड़ेगा लाइसेंस, जानें कहां और कितने का मिलेगा फॉर्म
New year party liquor licence in MP न्यू ईयर पार्टी को लेकर सरकार की भी तैयारी, 500 रुपए में मिलेगा लाइसेंस
New year party liquor licence in MP
New year party liquor licence in MP: भोपाल। साल के आखिरी दिन चल रहा है। नया साल आने वाला है। ऐसे में सभी लोग नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है। साथ ही ट्रिप के साथ पार्टी के भी कई प्लान बनाए है। लेकिन देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई प्रदेशों में न्यू ईयर पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा बाकि के राज्यों में भी सरकार ने न्यू ईयर पार्ट को लेकर पूरी तैयार कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 31 दिसंबर को लेकर खासा इंतजाम किए है। साथ ही पार्टी करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।
शराब पार्टी के लिए लेना होगा लाइसेंस
New year party liquor licence in MP: न्यू ईयर पार्टी को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। जिसके तहत पार्टी में शराब पीने के लिए लाइसेंस लेने की बात कही गई है। ये लाइसेंस 500 रुपए में मिलेगा। जारी गाइडलाइन के तहत शराब पार्टी आप घर पर ही दोस्तों के साथ कर सकेंगे। इसके अलावा जिनके मैरिज गार्डन, हॉल या रेस्तरां है उन्हें भी शराब पार्टी करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस केवल एक दिन के लिए ही मान्य होगा। ये लाइसेंस आबकारी विभआग द्वारा दिया जाएगा। लाइसेंस फॉर्म लेने के लिए 8 कॉलम में डिटेल्स भरनी होगी।
यहां क्लिक कर करें फॉर्म जमा

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