Police commissioner imposed section 144 in Indore, ban on firecrackers

इस बार भी फीकी रहेगी दीवाली, इन इलाकों में पटाखे फोड़ने पर लगा प्रतिबंध, पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश

इस बार भी फिकी रहेगी दीवाली, इन इलाकों में पटाखे फोड़ने पर लगा प्रतिबंधःPolice commissioner imposed section 144 in Indore,ban on firecrackers

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:09 PM IST, Published Date : October 24, 2022/10:20 am IST

इंदौरः Police commissioner imposed section 144 दिवाली का त्योहार हमारे जीवन में नई खुशियां लेकर आता है। इस पर्व पर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। जहां नजर पड़े वहां रंग-बिरंगी लाइट और दीपक दिखाई देते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के कई इलाकों में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।

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Police commissioner imposed section 144 पुलिस आयुक्त ने एमटी क्लॉथ मार्केट और शीतलामाता बाजार क्षेत्र में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक असामाजिक एवं अन्य लोगों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए यह प्रतिबंध लगाया है।

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धारा 144 के तहत जारी इस आदेश के मुताबिक एमटी क्लॉथ मार्केट एवं सीतलामाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़े जा सकेंगे और न ही आतिशबाजी की जा सकेगी। वहीं बड़ा सराफा एवं छोटा सराफा मुख्य सड़क पर भी आतिशबाजी पर रोक रहेगी।

 
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