प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर रोक, हाईकोर्ट ने MP सरकार को लगाई फटकार

प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर रोक, हाईकोर्ट ने MP सरकार को लगाई फटकार! Prohibition on result of pre nursing selection test

प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर रोक, हाईकोर्ट ने MP सरकार को लगाई फटकार

Nursing Exam Update

Modified Date: July 12, 2023 / 03:10 pm IST
Published Date: July 12, 2023 3:10 pm IST

ग्वालियर। Prohibition on result of pre nursing selection test मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने MP सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही टिपण्णी की है। क्या एमपी गार्वरमेंट पर कोई रूल्स लागू नहीं होता है, हमें लिखकर दे दीजिए, सत्र 2022-23 की एडमिशन की परीक्षा जो पिछले साल करानी थी, वो अब करा रहे है, हद हो गई।

Read More: भाजपा नेत्री ने आदिवासी भाई-बहन को बंधक बनाकर पीटा, वारदात को अंजाम देकर हुई फरार 

Prohibition on result of pre nursing selection test ऐसा लगता है, अब तो प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा, सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा हो रहा है। दरअसल MP सरकार के निर्देश पर प्रदेश में प्री नर्सिंग चयन परीक्षा हुई थी।MP में 7 से 9 जुलाई को तक ये परीक्षा आयोजित हुई थी। जिसमें प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के 1050 सीट के लिए 66 हज़ार अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा।

 ⁠

Read More: CG News: फिर सुर्खियों में आया स्वामीआत्मानंद स्कूल, परिसर में बच्चों से करवाया जा रहा था ऐसा काम 

इस मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त फर्स्ट वीक में है। दरअसल याचिकाकर्ता में हाईकोर्ट में कहा, जो शैक्षणिक सत्र निकल चुका है, उसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने का क्या मतलब है। वह भी तब, जब सीबीआइ की जांच में 11 सरकारी कालेजों में कमी मिली है। इसके साथ ही कहा सरकारी नर्सिंग कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया अक्टूबर माह में पूरी हो जाती है।

Read More: अब इस स्कूल में छात्रों के तिलक लगाने पर हुआ हंगामा, हिंदू संगठन ने जमकर काटा बवाल, फिर… 

यानी सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया को पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में पूरा करवा देना चाहिए था, लेकिन उस सत्र की प्रवेश परीक्षा हाल ही में करवाई गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि नर्सिंग कालेजों से जुड़ा मामला पहले से हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रदेश के सभी 375 कालेजों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने 2020 में निर्धारित मापदंडों के आधार पर कालेजों की जांच का आदेश दिया। सीबीआइ ने 11 कालेजों की जांच की और छह कालेजों में व्यापक अनियमितताएं पाई गई हैं। कोई भी कालेज मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है। अन्य पांच कालेजों में भी अनियमितताएं मिली।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


लेखक के बारे में

IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।