Congress MLA Rajendra Bharti: कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला?

Congress MLA Rajendra Bharti: कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला?

Congress MLA Rajendra Bharti: कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला?

Congress MLA Rajendra Bharti | Photo Credit: IBC24

Modified Date: April 3, 2026 / 10:32 am IST
Published Date: April 3, 2026 10:32 am IST
HIGHLIGHTS
  • दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त
  • धोखाधड़ी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई
  • 2023 चुनाव में उन्होंने बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था

भोपाल: Congress MLA Rajendra Bharti मध्यप्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहां दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।

एमपी के राजपत्र में जारी हुआ आदेश

Rajendra Bharti दरअसल, धोखाधड़ी के मामले में दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें अपील करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है। मामला भूमि विकास बैंक से जुड़ा हुआ है, जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे थे। जिसके बाद देर रात करीब 10 बजे के आसपास एमपी विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे और सचिवालय खोलकर राजेंद्र भारती की सीट खाली करने का आदेश जारी किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक दतिया से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक अध्यक्ष रहते हुए भारती ने अपनी मां के नाम से बैंक में 10.50 लाख रुपए की एफडी तीन साल के लिए कराई थी, जिस पर 13.50% ब्याज मिल रहा था। आरोप है कि बाद में इस एफडी की अवधि में बदलाव कर उसे 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। इसी मामले को लेकर बैंक के कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे धोखाधड़ी का मामला माना और केस दर्ज करने के आदेश दिए। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ चल रहे केस का ट्रायल ग्वालियर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से हटाकर दिल्ली की अदालत में भेजा जाए। राजेंद्र भारती ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनका परिवार इस मामले को राजनीतिक दबाव के जरिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालत को निर्देश था कि वह इस मामले की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करे।

जेल भी जा चुके भारती

विधायक राजेंद्र भारती पहले भी राजनीतिक विवादों में रहे हैं। 13 जनवरी 2022 को आदिवासियों के जुड़े एक मामले में उन्हें 7 दिन तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। दतिया में आदिवासी महिला राधाबाई मोगिया ने भारती के खिलाफ जमीन मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर दतिया थाने में उनके खिलाफ एससीएसटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। दतिया पुलिस ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां से भारती को स्पेशल कोर्ट ने तीन दिन के लिए जेल भेज दिया था। इस मामले में भारती को सात दिन बाद जमानत मिली थी।

2023 में नरोत्तम मिश्रा को दी थी मात

बता दें कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को 8800 वोटों से हराकर विधायक बने थे। नरोत्तम लगातार 3 बार से दतिया के विधायक थे। उन्हें बीजेपी का कद्दावर नेता कहा जाता है।

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