Congress MLA Rajendra Bharti: कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला?
Congress MLA Rajendra Bharti: कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला?

Congress MLA Rajendra Bharti
- दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त
- धोखाधड़ी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई
- 2023 चुनाव में उन्होंने बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था
भोपाल: Congress MLA Rajendra Bharti मध्यप्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहां दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।
एमपी के राजपत्र में जारी हुआ आदेश
Rajendra Bharti दरअसल, धोखाधड़ी के मामले में दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें अपील करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है। मामला भूमि विकास बैंक से जुड़ा हुआ है, जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे थे। जिसके बाद देर रात करीब 10 बजे के आसपास एमपी विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे और सचिवालय खोलकर राजेंद्र भारती की सीट खाली करने का आदेश जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक दतिया से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक अध्यक्ष रहते हुए भारती ने अपनी मां के नाम से बैंक में 10.50 लाख रुपए की एफडी तीन साल के लिए कराई थी, जिस पर 13.50% ब्याज मिल रहा था। आरोप है कि बाद में इस एफडी की अवधि में बदलाव कर उसे 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। इसी मामले को लेकर बैंक के कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे धोखाधड़ी का मामला माना और केस दर्ज करने के आदेश दिए। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ चल रहे केस का ट्रायल ग्वालियर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से हटाकर दिल्ली की अदालत में भेजा जाए। राजेंद्र भारती ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनका परिवार इस मामले को राजनीतिक दबाव के जरिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालत को निर्देश था कि वह इस मामले की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करे।
जेल भी जा चुके भारती
विधायक राजेंद्र भारती पहले भी राजनीतिक विवादों में रहे हैं। 13 जनवरी 2022 को आदिवासियों के जुड़े एक मामले में उन्हें 7 दिन तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। दतिया में आदिवासी महिला राधाबाई मोगिया ने भारती के खिलाफ जमीन मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर दतिया थाने में उनके खिलाफ एससीएसटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। दतिया पुलिस ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां से भारती को स्पेशल कोर्ट ने तीन दिन के लिए जेल भेज दिया था। इस मामले में भारती को सात दिन बाद जमानत मिली थी।
2023 में नरोत्तम मिश्रा को दी थी मात
बता दें कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को 8800 वोटों से हराकर विधायक बने थे। नरोत्तम लगातार 3 बार से दतिया के विधायक थे। उन्हें बीजेपी का कद्दावर नेता कहा जाता है।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: धोखाधड़ी मामले में कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के कारण।
लेखक के बारे में
IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
और भी पढ़ें...Web Title: Rajendra Bharti Membership Revoked
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