Satna Minor Girl Marriage Video : डेढ़ महीने पहले लापता हुई 13 साल की मासूम, अब अचानक मंदिर से सामने आया चौकाने वाला वीडियो, उड़ गए परिजनों के होश

मध्य प्रदेश के सतना जिले में डेढ़ महीने से लापता 13 वर्षीय बच्ची की मंदिर में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले में बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

Satna Minor Girl Marriage Video : डेढ़ महीने पहले लापता हुई 13 साल की मासूम, अब अचानक मंदिर से सामने आया चौकाने वाला वीडियो, उड़ गए परिजनों के होश

Satna Minor Girl Marriage Video / Image Source : file


Reported By: Mridul Pandey,
Modified Date: July 2, 2026 / 04:21 pm IST
Published Date: July 2, 2026 4:05 pm IST
HIGHLIGHTS
  • डेढ़ महीने से लापता 13 वर्षीय बच्ची की शादी का वीडियो वायरल।
  • मंदिर में बाल विवाह होने पर पुलिस और प्रशासन पर उठे सवाल।
  • बाल विवाह और POCSO कानून के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी।

सतना : Satna Minor Girl Marriage Video :  मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र से डेढ़ माह पहले घर से लापता हुई नाबालिग बच्ची की मंदिर में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जांच, बाल विवाह रोकथाम व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार बरौंधा क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्ष 6 माह की बच्ची 11 मई 2026 को घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश के बाद बरौंधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसी बीच पाथरकछार गांव स्थित देवी दाई मंदिर में उसी नाबालिग की एक युवक के साथ शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Satna Child Marriage Case Viral Video 2026 वीडियो में दोनों फेरे लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि विवाह समारोह में कुछ अन्य लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि यदि बच्ची नाबालिग थी तो मंदिर में विवाह कैसे संपन्न हो गया और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन या पुलिस को क्यों नहीं लगी। बताया जा रहा है कि बच्ची छठवीं कक्षा की छात्रा है और उसकी उम्र 14 वर्ष से भी कम है। ऐसे में बाल विवाह और नाबालिग से विवाह दोनों ही कानूनन गंभीर अपराध हैं।

क्या है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट-2006 ?

प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट-2006 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से विवाह कराने, उसमें सहयोग करने या आयोजन में शामिल होने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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लेखक के बारे में

I’m Sneha Singh, a journalist and news producer at IBC24. A Gold Medalist in Journalism and Mass Communication, I specialize in news production, content writing, and digital storytelling. With a keen interest in political and crime reporting, I believe in delivering accurate, ethical, and impactful journalism that informs and connects with people.