प्रदेश के इस जिले में धारा 144 लागू, इस वजह से कलेक्टर ने लिया फैसला, लगाया ये प्रतिबंध

Section 144 implemented in this district of MP, imposed ban on :प्रदेश के इस जिले में धारा 144 लागू, इस वजह से कलेक्टर ने लिया फैसला, लगाया ये प्रतिबंध

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  • Publish Date - September 23, 2022 / 02:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST
Section 144 implemented

Section 144 implemented

खरगोन। Lumpy Virus In MP : मध्यप्रदेश में लम्पी वायरस में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए खरगोन कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिले में लम्पी वायरस को देखते हुए मवेशियों और गोवंश की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये निर्णय प्रदेश लगातार फैल रहे लम्पी वायरस के मामलों को देखते हुए लिए गया है।

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हाई अलर्ट पर पशु चिकित्सा विभाग

बता दें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लम्पी वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर-चंबल के सभी जिलों में लम्पी के लक्षण वाले मामले सामने आने के बाद पशु चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट पर है। लम्पी के लक्षण वाली तीन गायों की मौत हो गई है। वहीं अंचल में 24 घंटे में 92 पशु लंपी वायरस से ग्रसित पाए गए हैं। वहीं पशु विभाग का दावा है कि अब तक 16905 गायों को टीका लगाया जा चुका है।

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