वैक्सीनेशन को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी का अजीबो-गरीब आदेश, बगैर अनुमति के वैक्सीन लगाने पर एएनएम की होगी वेतन में कटौती
Strange order of District Health Officer regarding vaccination,
आगर-मालवा : जिले में जारी कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से एक अजीबो गरीब आदेश जारी हुआ है, इस आदेश के तहत सामान्य रूप से कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाना अब आसान नहीं होगा। अगर पहला डोज लगवाना है तो एसडीएम की स्वीकृति का पत्र लाना अनिवार्य है।
बता दें कि कोई एएनएम या स्वास्थ्य कर्मचारी बगैर स्वीकृति पत्र के पहला डोज अगर लगा देता है तो डोज की कीमत के हिसाब से उनके वेतन में से पैसे की कटौती की जाएगी। ये आदेश मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी समंदर सिंह मालवीय ने जारी किया है। आदेश पर उनके ही दस्तखत हैं और आदेश 7 दिसंबर से प्रभावी भी हो चुका है।

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