वैक्सीनेशन को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी का अजीबो-गरीब आदेश, बगैर अनुमति के वैक्सीन लगाने पर एएनएम की होगी वेतन में कटौती

Strange order of District Health Officer regarding vaccination,

वैक्सीनेशन को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी का अजीबो-गरीब आदेश, बगैर अनुमति के वैक्सीन लगाने पर एएनएम की होगी वेतन में कटौती
Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 pm IST
Published Date: December 7, 2021 11:58 pm IST

आगर-मालवा : जिले में जारी कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से एक अजीबो गरीब आदेश जारी हुआ है, इस आदेश के तहत सामान्य रूप से कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाना अब आसान नहीं होगा। अगर पहला डोज लगवाना है तो एसडीएम की स्वीकृति का पत्र लाना अनिवार्य है।

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बता दें कि कोई एएनएम या स्वास्थ्य कर्मचारी बगैर स्वीकृति पत्र के पहला डोज अगर लगा देता है तो डोज की कीमत के हिसाब से उनके वेतन में से पैसे की कटौती की जाएगी। ये आदेश मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी समंदर सिंह मालवीय ने जारी किया है। आदेश पर उनके ही दस्तखत हैं और आदेश 7 दिसंबर से प्रभावी भी हो चुका है।

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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।