PDS वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से मांगा जवाब

PDS वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से मांगा जवाब GPS tracking devices

PDS वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से मांगा जवाब

GPS tracking devices

Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: August 10, 2022 9:02 am IST

GPS tracking devices in PDS  : जबलपुर। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच ने निर्धारित शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को खुद के वाहन तथा अनुबंधित वाहनों में जीपीएस लगाने तथा उसकी मॉनिटरिंग के लिए कमांड एव कंट्रोल सेंटर स्थापित करने निर्देश दिये दिए हैं। दरअसल याचिका में PDS वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने की मांग की गई थी साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की भी मांग थी, अब याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये और राज्य नागरिक आपूर्ति से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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GPS tracking devices : दरअसल PDS वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने का मामला यह है कि भारतीय उपभोक्ता उत्थान संघ की तरफ से साल 2016 में दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि गरीब वर्ग के लिए सरकार द्वारा पीडीएस के तहत राशन का वितरण करती है। पीडीएस साम्रगी के लिए वाहनों को ठेके में लिया जाता है, जिसके लिए टेंडर जारी किया जाता है। माल सप्लाई में पारदर्शिता के लिए वाहनों में जीपीएस लगाने का प्रावधान शर्तों में होने के बावजूद भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

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GPS tracking devices : HC में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संस्थान ने दायर याचिका में गड़बड़ियों का हवाला दिया। याचिका के साथ सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के हवाला देते हुए बताया गया था कि पीडीएस साम्रगी की सप्लाई में जमकर घोटाला हुआ है। गरीब के राशन से भरा ट्रक ही रास्ते में गायब हो गये।

याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पैरवी की।

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