Bhopal News: 1 अगस्त से इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्र्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला

No Petrol Without Helmet: 1 अगस्त से इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्र्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला

Bhopal News: 1 अगस्त से इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्र्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला

No Petrol Without Helmet | Photo Credit: IBC24

Modified Date: July 30, 2025 / 09:59 pm IST
Published Date: July 30, 2025 9:59 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 1 अगस्त से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा
  • भोपाल कलेक्टर ने सड़क हादसों की रोकथाम के लिए जारी किया आदेश
  • मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत सख्ती

भोपाल: Bhopal News अगर आप भी भी रोजाना बाइक अपने दफ्तर या फिर कहीं जाते हैं ये खबर आपके लिए है। एक अगस्त से आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। दरसअल, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों को एक अगस्त से पेट्रोल नहीं मिलेगा।

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No Petrol Without Helmet दरअसल, शहरों में लगातार सड़क हादसा हो रहा है आए दिन लोग इसके शिकर हो रहे हैं, वहीं इस हादसे में मौत भी हो रही है। जिसको देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों तथा विगत वर्षों में भोपाल जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के सन्दर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि, दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जायें तो निश्चित् ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती।

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इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये है साथ ही म०प्र० मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेंगा।


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