terrible disease spread in the state: इंदौर : मध्यप्रदेश में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अब प्रशासन भी सख्त हो गया है। इंदौर जिले के देपालपुर के गाँवो में पशुओं में लम्पी चर्मरोग के लक्षण पाए जाने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल इंदौर जिले के 23 गाँव मे लम्पी वायरस फैल चुका है। वही इन गांवों में 108 गायों में लक्षण मिले हैं, जिनमें से 85 गायों का स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। तो वही अब तक जिले में सेमदा गांव में ही एक गाय की मौत हुई है। जबकि बचाव के लिए इंदौर जिले में अब तक 17000 गोवंश को वैक्सीन लग चुकी है।
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terrible disease spread in the state; इसके साथ ही कलेक्टर ने इंदौर जिले में वाहनों के माध्यम से पशुओं का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। पशुओं को किसी भी माध्यम से इंदौर जिले से बाहर जाना तथा अन्य जिले से इंदौर जिले में प्रवेश के आने पर प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही हाट बाजार लगाए जाने पर भी प्रतिबंधित किया गया है। इंदौर जिले के राजस्व अनुभाग इंदौर,देपालपुर,हातोद,महू,सांवेर,मल्हारगंज,जूनी इंदौर,कनाडिया,राऊ,खुड़ैल,बिचौली हप्सी की सीमाओं से पशु वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा..हालांकि ये आदेश 18 नवम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही बता दें कि लंपी वायरस का पहला मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से अगस्त माह में सामने आया था।
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