भोपाल: Intoxicants banned in MP साल 2024 आने में दो ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में पूरे देशभर में जश्न का माहौल रहेगा। नए साल के जश्न को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार सख्त हो गई है और नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है। नए साल के जश्न से पहले मध्यप्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू हो गई है।
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Intoxicants banned in MP इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार, अब हुक्का बार चलाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान और सजा के साथ एक लाख तक का जुर्माना भी देना होगा। भोजनालय, आवासीय होटल, रेस्तरां में भी हुक्का नहीं परोस सकेंगे।
राज्य सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लाई थी। जिसकी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। आरोपी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। संशोधित अधिनियम के अनुसार आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय,लोक मनोरंजन के ऐसे संस्थान जहां राज्य सरकार शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। वहां हुक्का बार संचालित नहीं किया जाएंगे।