Ujjain Hotel Viral Video | Image Source | IBC24
उज्जैन: Ujjain Hotel Viral Video: जिले के घिनोदा गांव स्थित गायत्री होटल में मंगलवार को एक युवक और युवती के साथ होने की सूचना पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने युवक की सार्वजनिक रूप से पिटाई की होटल में तोड़फोड़ मचाई और कर्मचारियों को डराकर भगा दिया। मामला उज्जैन के धार्मिक और सामाजिक माहौल को देखते हुए संवेदनशील बन गया है।
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Ujjain Hotel Viral Video: पुलिस के अनुसार नागदा के पल्या रोड निवासी साहिल शेख मंगलवार को एक युवती को लेकर घिनोदा स्थित गायत्री होटल पहुंचा था। जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, वे तत्काल होटल पहुंचे। करीब 6-7 कार्यकर्ताओं ने होटल के कई कमरे खुलवाए। एक कमरे में युवक और युवती को साथ देखकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बेल्ट और लात-घूंसों से की युवक की पिटाई गुस्साए कार्यकर्ता खिड़की से कमरे में घुस गए और युवक साहिल शेख की बेल्ट और लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर दी।
Ujjain Hotel Viral Video: इस दौरान साहिल हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। उसे खींचकर नीचे लाया गया और मारपीट जारी रही। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिससे मामला और गंभीर होता जा रहा है। होटल में मचाया उत्पात, कुर्सियाँ फेंकी, कर्मचारी भागे मारपीट के बाद कार्यकर्ताओं ने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुर्सियाँ फेंकी गईं, टेबल पलटाई गई और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया। उत्पात इतना ज्यादा था कि होटल स्टाफ घबराकर मौके से भाग खड़ा हुआ।
Ujjain Hotel Viral Video: यह होटल मोकड़ी गांव निवासी राजेंद्र गुर्जर का बताया जा रहा है जिसे झिरनिया निवासी यूसुफ चला रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई का भरोसा घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे और थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर होटल संचालक यूसुफ और युवक साहिल के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस बीच होटल के खिलाफ लाइसेंस और अन्य व्यवस्थाओं की जांच भी शुरू कर दी गई है। युवती ने लगाए गंभीर आरोप, साहिल पर केस दर्ज हंगामे के बाद युवती को पुलिस ने सुरक्षित थाने लाया और बयान लिए।
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Ujjain Hotel Viral Video: थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया के अनुसार युवती के बयान के आधार पर साहिल शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(जे), 64(2)(एम), 351(2), 49 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। युवती ने बताया कि उसकी जान-पहचान साहिल से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। कुछ समय बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन हाल ही में साहिल ने जान देने की धमकी देकर दोबारा संपर्क किया और उसे होटल बुलाकर अनैतिक कार्य के लिए मजबूर किया। वही पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल का कहना है कि मामला संवेदनशील है और सभी पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।