यौन उत्पीड़न के मामले में 19 साल का युवक बरी; पीड़िता अपने बयान से पलटी

यौन उत्पीड़न के मामले में 19 साल का युवक बरी; पीड़िता अपने बयान से पलटी

यौन उत्पीड़न के मामले में 19 साल का युवक बरी; पीड़िता अपने बयान से पलटी
Modified Date: June 10, 2026 / 06:40 pm IST
Published Date: June 10, 2026 6:40 pm IST

ठाणे, 10 जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बेलापुर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक लड़की का पीछा करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी 19 साल के युवक को बरी कर दिया, क्योंकि सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने पहले के बयान से मुकर गयी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मकरंद आर. मांडवगडे ने तीन जून को मुम्ब्रा निवासी नितिन गणेश सालुंके को बरी कर दिया। इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।

आरोपी के खिलाफ रबाले पुलिस ने यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 18 नवंबर 2018 को हुई थी। उस पर आरोप था कि उसने कॉलेज में पीड़िता (आदेश में उम्र का उल्लेख नहीं) का पीछा किया, उसका मोबाइल नंबर मांगा और जब उसे रोका गया तो उसके भाई के साथ मारपीट की।

हालांकि, अदालत में अपने बयान के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह आरोपी को नहीं जानती और उसने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया।

अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, और इसके आधार पर आरोपी को बरी कर दिया।

भाषा तान्या रंजन

रंजन


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