नागपुर (महाराष्ट्र), 16 मई (भाषा) नागपुर पुलिस ने केरल के गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ता एवं ‘स्वतंत्र पत्रकार’ रेजाज एम. शीबा सिद्दीक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है और जांच आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) की शहर इकाई को सौंप दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखे जाने के बाद सिद्दीक (26) को लकड़गंज पुलिस ने सात मई को यहां एक होटल से गिरफ्तार किया था।
सिद्दीक की ऑनलाइन गतिविधियों में भड़काऊ पोस्ट और एक तस्वीर शामिल है, जिसमें वह आग्नेयास्त्र पकड़े दिखाई देते हैं, जिसके बाद उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करना), 192 (दंगे भड़काने के इरादे से उकसाना) और 351 (आपराधिक धमकी) समेत प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने कहा, ‘‘केरल में सिद्दीक के घर पर 11 मई को छापा मारा गया था, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। हमने अब आतंकवादी संगठन की सदस्यता और ऐसे संगठनों को सहायता प्रदान करने से संबंधित यूएपीए की धारा 38 और 39 को भी प्राथमिकी में जोड़ दिया है। शुरू में लकड़गंज पुलिस थाने में दर्ज किये गए मामले को अब नागपुर एटीएस को स्थानांतरित कर दिया गया है।’’
सिद्दीक खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन की केरल इकाई का प्रमुख होने का दावा करते हैं, जबकि अधिकारी ने आरोप लगाया कि वह ‘‘प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के एक सक्रिय कार्यकर्ता’’ थे।
अधिकारी ने दावा किया कि सिद्दीक कथित तौर पर धन जुटाने और माओवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त छात्र समूह बनाने के काम में शामिल थे।
भाषा शफीक दिलीप
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