मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने निर्देशक महेश भट्ट की हत्या की साजिश रचने के 2014 के एक मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी के कथित सहयोगी को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने 10 अगस्त को आरोपी ओबेद रेडियोवाला को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत के आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हो पाई।
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आठ साल पुराने मामले में मुकदमे का सामना कर रहे रेडियोवाला को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और देश में अवैध प्रवास के लिए सितंबर 2017 से अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की हिरासत में था। उसे सितंबर 2019 में भारत प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह जेल में है। वर्ष 2018 में, रेडियोवाला के निर्वासन से पहले, एक विशेष अदालत ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक साजिश के आरोप में 11 लोगों को दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के प्रावधानों के तहत बरी कर दिया था।
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न्यायमूर्ति डांगरे ने अपने आदेश में कहा कि रेडियोवाला पर अमेरिका से फाइनेंसर की व्यवस्था करने और इस तरह से प्राप्त धन को एक सह-आरोपी को हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में एक सह-आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान को छोड़कर, रेडियोवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया अभियोग लगाने के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है।
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