अदालत के फैसले के बाद मंत्री कोकाटे पर विधानमंडल या राज्यपाल निर्णय करेंगे : फडणवीस

अदालत के फैसले के बाद मंत्री कोकाटे पर विधानमंडल या राज्यपाल निर्णय करेंगे : फडणवीस

अदालत के फैसले के बाद मंत्री कोकाटे पर विधानमंडल या राज्यपाल निर्णय करेंगे : फडणवीस
Modified Date: March 3, 2025 / 05:20 pm IST
Published Date: March 3, 2025 5:20 pm IST

मुंबई, तीन मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए गए राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के मामले में फैसला अदालत के आदेश के बाद विधानमंडल या राज्यपाल लेंगे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक कोकाटे को पिछले महीने नासिक की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, सत्र न्यायालय ने बाद में उनकी सजा निलंबित कर दी। सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगाने की कोकाटे की याचिका पर पांच मार्च को फैसला सुनाएगा।

राज्य विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने सोमवार को सदन में यह मुद्दा उठाया और इस पूरे प्रकरण पर राज्य सरकार का रुख जानना चाहा।

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उन्होंने कहा, ‘‘कृषि मंत्री (कोकाटे) को दोषी ठहराया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।’’

शिवसेना (उबाठा) नेता ने विधानसभा सदस्य के रूप में कोकाटे की संभावित अयोग्यता की ओर इशारा किया, जिन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है।

विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने कहा कि कोकाटे विधानसभा के सदस्य हैं और यह मुद्दा वहीं उठाया जाना चाहिए। इस पर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि मंत्री दोनों सदनों का होता है।

इसके बाद फडणवीस ने कहा, ‘‘अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है और मामले पर आदेश सुरक्षित रखा है। सदन या राज्यपाल द्वारा (अदालत के) आदेश के बाद निर्णय लिया जाएगा।’’

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सदन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जब शोक प्रस्ताव लाया जा रहा था, तब विपक्षी सदस्यों द्वारा हंगामे की उम्मीद नहीं थी।

राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। उनका पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था।

नासिक की अदालत ने पिछले महीने कोकाटे को धोखाधड़ी और सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने का दोषी करार दिया था।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


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