मुंबई, 28 मार्च (भाषा) मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानी की ओर से दायर जमानत अर्जी का मंगलवार का विरोध करते हुए दावा किया कि वह अपराध के लिए भड़काने वाला मुख्य व्यक्ति था।
इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में सह-आरोपी अनीक्षा जयसिंघानी को सत्र अदालत की ओर से जमानत मिलने के बाद भायखला महिला जेल से रिहा कर दिया गया। अनीक्षा ‘बुकी’ अनिल जयसंघानी की बेटी है।
पुलिस ने अदालत को बताया कि जयसिंघानी, उसकी बेटी और चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे थे।
अनिल जयसिंघानी को उसके चचेरे भाई निर्मल के साथ पिछले सप्ताह गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।
अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका पर अदालत 31 मार्च को सुनवाई करेगी।
इस बीच, मध्य प्रदेश में दायर एक अन्य मामले में पुलिस ने मुंबई की अदालत से अनिल जयसिंघानी की ‘ट्रांजिट रिमांड’ मांगी है। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
भाषा सुरेश रंजन
रंजन
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