चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 18 अक्टूबर को सुनवाई
चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 18 अक्टूबर को सुनवाई
अमरावती, 16 अक्टूबर (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती ‘इनर रिंग रोड’ से संबंधित कथित ‘घोटाला’ मामले में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष एन.चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को 18 अक्टूबर के लिए टाल दी।
अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राजधानी अमरावती के मास्टर प्लान में, इनर रिंग रोड के मूल नक्शे में कथित बदलाव और नयी राजधानी का इस्तेमाल कई कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाने की पेशकश करने से जुड़ा है।
आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी (अपराध जांच विभाग) ने नायडू की अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया।
इस मामले में पूर्व मंत्री पी.नारायण से जुड़े तीन लोगों आर.सम्बासिवा राव, पी.प्रमिला और पी.रमा देवी ने भी अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है।
सीआईडी ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-41 के तहत इनमें से दो को नोटिस जारी किया है जबकि बाकी लोगों को भी नोटिस जारी की प्रक्रिया में है। इस घटनाक्रम के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका बंद कर दी।
सीआईडी ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अमरावती भूमि घोटाला मामला दोबारा खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नायडू और नारायण आरोपी हैं।
जांच एजेंसी ने मामला दोबारा खोलने के लिए दायर अर्जी में अदालत से कहा कि कुछ और सबूत सामने आए हैं जिसे वह अदालत के समक्ष रखना चाहती है।
भाषा धीरज सुभाष
सुभाष

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